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Paytm Payment Bank की बैंकिंग सर्विस पर RBI की कार्रवाई से 60 मिलियन डॉलर तक का नुकसान होने की उम्मीद है:ONE97 Communications

Paytm की पैरेंट कंपनी ONE97 Communications ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि, उसकी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बैंकिंग सर्विस पर प्रतिबंध लगाने के भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश से उसकी वार्षिक कमाई पर 300 करोड़ रुपये ($ 36.13 मिलियन) से 500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

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बता दें कि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम (PAYTM) की बैंकिंग सर्विस के खिलाफ कमियां पाए जाने के बाद बड़ी कार्यवाही की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम बैंक (paytm bank) पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह के डिपॉजिट (Deposit) लेने पर रोक लगा दी है। अब 29 फरवरी के बाद पेटीएम की ओर से बैंकिंग, वॉलेट और टॉप-अप (Top-up) सर्विस नहीं मिल सकेगी। RBI ने Paytm पर यह कार्रवाई नियमों का पालन नहीं करने की वजह से की हैं। हालांकि, उपभोक्ता (consumer) आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) की ऑडिट में सुपरवाइजरी कमियां मिली है। जिसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (Banking Regulation Act) के तहत कार्रवाई की गई। बता दें, पिछले साल 11 मार्च को RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था।

RBI ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी उपभोक्ता अकाउंट, प्रिपेयर्ड (Prepared), इंस्ट्रूमेंट (Instrument), वॉलेट (Wallet), फास्ट टैग (Fast Tag) आदि में कार्ड और कैश बैंक या रिफंड (Refund) के अलावा किसी भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन , टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिसे कभी भी क्रेडिट (credit) किया जा सकता है। हालांकि कस्टमर अपने खाते से शेष राशि पहले की तरह निकाल सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने कहा कंप्रेसिव (compressive) सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स (external auditors) की रिपोर्ट के बाद बैंक में लगातार नॉन कंप्लायंस और मटेरियल सुपरवाइजरी से खामियों का इसका पता चला है, जिससे फिलहाल आगे की सुपरवाइजरी की जरूरत है।

केंद्रीय बैंक ने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड (Paytm Services Limited) के नोडल अकाउंट्स को जल्द से किसी भी हर हाल में 29 फरवरी 2024 से पहले टर्मिनेट (Terminate) करने के लिए कहा है। बैंक ने paytm bank को 15 फरवरी तक सभी पाइपालाइन ट्रांजैक्शन (Pipeline Transaction) और नोडल एकाउंट्स का निपटारा करने का भी आदेश जारी किया है, उसके बाद किसी भी लेनदेन की अनुमति स्वीकृत नहीं की जाएगी।

 

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