PM Kisan 13th Installment: केंद्र सरकार की ओर से किसानों के कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में देश के करोड़ों किसान लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के लाभर्थियों के लिए अब बड़ी खबर सामने आयी है। आपको बता दें, अब इस योजना के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है, जिसमें पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये का लाभ ले सकते हैं।
कौन ले सकता है लाभ
पीएम किसान योजना पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत पहले केवल पति-पत्नी (Husband-Wife) में से एक ही इस योजना का लाभ ले सकते थे। अगर कोई ऐसा करता है तो वह अपात्र किसान श्रेणी में आता है और सरकार ने अब अपात्र किसानों को इस लिस्ट से निकालने के लिए नए नियम जारी किये हैं। नए नियम के अनुसार अगर कोई अपात्र किसान इस योजना का लाभ लेते है, तो उसे किस्त वापस करनी होगी।
कौन हैं अपात्र लिस्ट में शामिल
– इस योजना के अनुसार वे किसान अपात्र लिस्ट में आते हैं, जो अपनी खेती की जमीन को कृषि कार्य के लिए नहीं बल्कि दूसरे कामों के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा वे किसान भी अपात्र लिस्ट में शामिल है, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं।
– अगर कोई किसान खेती कर रहा है और जमीन उसके पिता या दादा के नाम है तो योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र हैं।
– अगर कोई व्यक्ति जमीन का मालिक है और सरकारी कर्मचारी है तो भी इस योजना के लिए अपात्र लिस्ट में शामिल हैं।
– इसके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी, जो रिटायर हो चुका हो, वर्तमान समय में या पूर्व सांसद, विधायक और मंत्री है, तो भी इस योजना की अपात्र हैं।
– इसके अलावा अगर कोई जमीन का मालिक प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या परिवार में कोई ऐसा है, तो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता हैं।
– अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो या उसके परिवार में ऐसा कोई है तो भी इस योजना के लिए अपात्र हैं।