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Sunday, December 22, 2024
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PM Suraksha Bima Yojana : सालाना ₹20 के निवेश पर मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, ऐसे करें अप्लाई!

PM Suraksha Bima Yojana : आज के समय में लाइफ इंश्योरेंस बेहद जरूरी है क्योंकि कब किसी के साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय लाइफ इंश्योरेंस व्यक्ति और उसके परिवार का सहारा बन जाता है। गरीब वर्ग के लिए बीमा होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार भी गरीबों के लिए तरह तरह की स्कीम लाती रहती है। ताकि मुश्किल घड़ी में किसी तरह उनकी आर्थिक मदद हो सके। इसी को देखते हुए सरकार ने पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की है।

बता दें कि यह स्कीम साल 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत अगर किसी परिवार के मुखिया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस परिवार को आर्थिक मदद देना इसका उद्देश्य था।

सालाना ₹20 का निवेश, 2 लाख तक का बीमा

इस स्कीम में आपको सालाना 20 रुपये और हर महीने 2 रुपये का निवेश (PM Suraksha Bima Yojana) करना होता है। सालाना मात्र 20 रुपए का निवेश करके आपको को 2 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) मिलता है। इससे पहले इसका वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए था।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस स्कीम में निवेश राशि बीमा धारक के लिंक्ड बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाती है। दुर्घटना में बीमा धारक के विकलांग होने पर उसे एक लाख रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को बीमा की पूरी राशि मिलती है। 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं आवेदन।

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए इस वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाएं।
  • एप्लीकेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करें

ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने बैंक में संपर्क करें

https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card), वोटर आईडी (Voter ID), राशन कार्ड (Ration card),
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स (bank account details),
  • बर्थ सर्टिफिकेट (birth certificate),
  • पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)

स्कीम के नियम व शर्तें

स्कीम में अप्लाई करने के लिए आवेदक के पास एक्टिव सेविंग अकाउंट होना चाहिए। एक साल बाद इस स्कीम को दोबारा रिन्यू करवाना होता है। पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए आवेदक को एग्रीमेंट लेटर पर हस्ताक्षर करना होगा।

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