PMEGP: यह योजना दो योजनाओं का एक संयोजन है जोकि प्रधान मंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हैॆ। यह एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसका उद्देश्य देश में पारंपरिक और भावी कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना है। यह योजना सूक्ष्म क्षेत्रों में उच्च ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थानों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है।
पात्रता
कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु का।
विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण। व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपए योजना के तहत केवल नई परियोजनाओं को मंजूरी के लिए मिल सकती है।
स्वयं सहायता समूह , सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान; उत्पादन सहकारी समितियाँ और धर्मार्थ ट्रस्ट भी पात्र हैं।
मौजूदा इकाइयाँ (पीएमआरवाई, आरईजीपी या भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत) और वे इकाइयाँ जो पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं, पात्र नहीं हैं
फ़ायदे
विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रूपए और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये है।
सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है।
आवेदन का तरीका
आप योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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