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अगर आपने भी NPS, PPF, SSY में किया है निवेश तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना भुगतना पड़ेगा नुकसान!

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Tax Saving Account : अपना टैक्स बचाने के लिए लोग टैक्स सेविंग अकाउंट और तरह तरह की स्कीम में निवेश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ-साथ टैक्स सेविंग सीजन भी समाप्त हो जाता है। ऐसे खातों को चालू रखने के लिए खाताधारकों को हर साल कुछ रकम जमा करनी पड़ती है। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) इन्हीं निवेश योजनाओं में शामिल है।

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इन योजनाओं के नियमों के मुताबिक अपने बैंक खातों को चालू रखने के लिए आपको प्रतिवर्ष न्यूनतम रकम जमा करनी होती है। लेकिन अगर आप किसी कारण वार्षिक जमा नहीं कर पाते, तो आपका खाता ब्लॉक होने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अकाउंट्स को चालू रखने के लिए आपको कितनी रकम जमा करनी होगी, इसके बारे में बताएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या समृद्धि खातों में न्यूनतम जमा करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है।

पीपीएफ खाता (PPF Account)

पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। वहीं राशि जमा न होने पर आपका पीपीएफ खाता बंद हो जाएगा। अपना खाता दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। पीपीएफ खाता निष्क्रिय होने पर ऋण देने और निकासी की सुविधाएं भी अनुपलब्ध हो जाती हैं। पीपीएफ खाता तीसरे वर्ष से शुरू होने वाली क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि निकासी की सुविधा छठे वर्ष से उपलब्ध है।

एनपीएस खाता (NPS Account)

एनपीएस खाताधारकों को टियर-1 एनपीएस खाते में वित्तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा करने होंगे। लेकिन एनपीएस टियर-2 खातों पर न्यूनतम जमा नियम लागू नहीं होता है। एनपीएस खाता आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके टैक्स बचाने के लिए खोला जाता है। गौरतलब हो कि एनपीएस खाते में न्यूनतम भुगतान नहीं करने पर आपका खाता ब्लॉक हो जाएगा।

सुकन्या समृद्धि खाता (SSY Account)

जो लोग अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Scheme) उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। SSY योजना के नियमों के मुताबिक खाताधारकों को हर वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने होते हैं। अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान खाते में रुपये जमा नहीं किए जाते, तो SSY खाता डिफॉल्ट माना जाएगा। योजना के नियम किसी डिफॉल्ट खाते को मैच्योरिटी से पहले किसी भी समय बहाल करने की अनुमति देते हैं।

डिफॉल्ट होने पर खाताधारकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही डिफॉल्ट लागत के अलावा प्रत्येक डिफॉल्ट वर्ष के लिए न्यूनतम 250 रुपये का भुगतान भी करना होगा।

अगर डिफॉल्ट किए गए सुकन्या समृद्धि खाते को एक्टिव नहीं किया जाता, तो खाते में धनराशि मैच्योरिटी पर देय हो जाएगी। बता दें कि SSY अकाउंट, खाता खुलने के 21 साल बाद या 18 साल की उम्र के बाद बेटी की शादी होने पर मैच्योर होता है।

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