भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उसने सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पाली (राजस्थान) का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं ना के बराबर थी । आरबीआई ने एक बयान में कहा, राजस्थान के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
5 लाख रुपये तक कर सकेंगे प्राप्त
परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। वहीं आरबीआई ने कहा कि, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं
30 नवंबर 2023 तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमाकृत जमा राशि का 45.22 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। इसके अलावा कहा गया है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। और इस बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।
इसके लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को ‘बैंकिंग’ व्यवसाय संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा, तत्काल प्रभाव से जमा राशि स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है।
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