Credit Card New Rules : भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में बैंकिंग नियामक ने 6 मार्च, 2024 को एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें क्रेडिट कार्ड से संबंधित सभी नए नियमों की जानकारी दी गई है।
आरबीआई की ओर से कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों या गैर-बैंकों के साथ टाई-अप करते हैं। बैंक या गैर बैंक द्वारा ही किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव किया जाता है। यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।
RBI ने आगे कहा कि बैंकों द्वारा अब ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क से संबंधित कई विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। आरबीआई ने कहा कि समीक्षा में यह पाया गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं हैं।
जिसके बाद भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 10(2) के साथ धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि यह देश के हित में आवश्यक और समीचीन है।
RBI ने जारी किए निर्देश (Credit Card New Rules)
कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता हो।
कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को जारी करते समय एकाधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे।
हालांकि मौजूदा कार्ड धारकों के लिए यह विकल्प अगले रिन्यूअल के समय प्रदान किया जा सकता है।
आपको बता दें कि एकाधिक क्रेडिट कार्ड नेटवर्क की पेशकश करने की शर्त उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिनके द्वारा जारी किए गए सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।
इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें परिपत्र की प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा जारी किए गए ये नए निर्देश आज से छह महीने तक लागू रहेंगे।