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RBI Rules: कटा-फटा है 2000 का नोट तो बदलने पर मिलेंगे केवल इतना रुपया, जानें पूरी खबर

Reserve Bank of India: हाल ही रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया है। यानी अब 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास 2000 रुपये का कटा-फटा नोट है, तो आपको उसके बदले कितना पैसा मिलेगा। हम आपको बताते हैं कि आपको 2000 रुपये के फ़टे नोट (2000 rupees mutilated note) के बदले कितना पैसा मिलेगा।

एक्सचेंज भी करवा सकते हैं नोट

आरबीआई की जानकारी के अनुसार 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने नोट को बैंक में जमा कर सकते हैं। इस समयावधि में कोई भी नागरिक अपने नोट को बैंक में जमा करवा सकते हैं या फिर अपने कटे फटे नोट को एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या नोट को एक्सचेंज करने पर नोट की पूरी रकम मिलेगी।

फटे हुए नोट को एक्सचेंज करने पर मिलते हैं कम रुपये

रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार कटे-फटे नोटों को भी बदलवाया जा सकता है, लेकिन बेकार नोटों को एक्सचेंज करने के नियम कुछ अलग है। जिसके अनुसार फटे हुए नोटों को बदलने पर पेमेंट उसकी स्थिति के अनुसार किया जाता है।

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कैसा नोट होगा एक्सचेंज 

आरबीआई के द्वारा कटे-फटे नोटों का एक्सचेंज होना नोट की स्थिति पर निर्भर करता है। 2000 रुपये के नोट की लंबाई- 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 होता है। वहीं, अगर कटे-फटे नोट का आकार 88 वर्ग सेंटीमीटर हो तो नोट की पूरी रकम मिलता है। इसके अलावा अगर नोट का अकार 44 वर्ग सीएम हो तो नोट के बदले पूरा पैसा मिलेगा।

आरबीआई ऑफिस में जमा करा सकते हैं नोट

अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो आपको बता दें, बैंक ऐसे नोट बदलने के लिए कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन अगर आपके पास नोट ज्यादा खराब स्थिति में हो तो ऐसे नोट को बदलने के लिए बैंक मना कर सकता है। वहीं, जिन नोटों की स्थिति ज्यादा खराब होती है, तो ऐसे नोटों को आप आरबीआई के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

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