Rs 2000 Note: कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक (Reserv Bank) ने 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की है, जिसके बाद लोगों ने 2000 रुपये के नोटों को बदलना शुरू कर दिया है। नोट बदलने के लिए लोग बैंकों में जा रहे हैं और एक बार में केवल 20 हजार रुपये ही बदल सकते हैं। इसके अलावा क्या 2000 के नोट (Rs 2000 Note) बदलने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है।
2000 रुपये
2000 के नोट बदलने के लिए आरबीआई ने लिमिट तय की है, जिसके तहत इनकम टैक्स विभाग का नोटिस नहीं आता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए जाने पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। वहीं, एक्सपर्ट की मानें तो बड़ा अमाउंट सेविंग खाते या करंट अकाउंट में डाला जाएगा तो सवाल किए जा सकते हैं कि आपके पास इतना बड़ा अमाउंट कहां से आया है।
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इनकम टैक्स विभाग
कोई व्यक्ति अगर सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये से अधिक कोई कैश जमा करता है, तो इनकम टैक्स विभाग ट्रांजेक्शन पर सवाल कर सकता है। अगर दस लाख से अधिक कैश अकाउंट में जमा किया जाता है, तो Statement of Financial Transaction (SFT) में उसकी रिपोर्ट होती है। करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक कैश जमा किया जाता है, तो इसमें एसएफटी में रिपोर्टिंग होती है।
देनी होगी सही जानकारी
इनकम टैक्स विभाग का नोटिस अगर आपके पास आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इनकम टैक्स विभाग पूछता है, कि आपके पास ये पैसा कहां से आया है, तो आपको इसकी सही जानकारी देनी होगी और इनकम का सोर्स भी बताना होगा।
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