- विज्ञापन -
Home Business TDS certificate form 16/16A: टीडीएस के लिए भरा जाने वाला फॉर्म कैसे...

TDS certificate form 16/16A: टीडीएस के लिए भरा जाने वाला फॉर्म कैसे बचाता है टैक्स, क्या है फॉर्म 16/16 ए, जानें पूरी खबर

TDS certificate form 16/16A: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही आईटीआर फाइल करने और टैक्स बचाने के लिए जमा होने वाले फॉर्म 16 की बातें भी शुरू हो गई है। फॉर्म 16 टीडीएस के लिए भरा जाता है, जिससे टैक्स के रूप में कटा हुआ पैसा वापस मिल जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की क्या जरूरत होती है।

फॉर्म 16 है क्या

- विज्ञापन -

टीडीएस भरने के लिए फॉर्म 16 कर्मचारियों को जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है, जो नियोक्ताओं द्वारा जारी किया जाता है और ये फॉर्म इस बात की गारंटी देता है कि टीडीएस (TDS) को कर्मचारी की ओर से इनकम टैक्स विभाग द्वारा काटा गया है। फॉर्म 16 एक जरूरी फॉर्म है, जिसमें कर्मचारी को दिए गए वेतन की जानकारी होती है। आपको बता दें, टीडीएस के लिए भरा जानें वाला फॉर्म 16 दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है 16A और दूसरा 16B।

16A और 16B में अंतर

टीडीएस के लिए जारी किया जाने वाला फॉर्म 16 के दो तरह का होता है 16A और 16B। फॉर्म 16A में कर्मचारी और नियोक्ता की बेसिक डिटेल होती है, इसमें पैन जैसी जानकारी दी होती है, जैसे- नियोक्ता का नाम और पता, नियोक्ता का TAN और पैन, कर्मचारी का पैन, टैक्स कटौती और तिमाही डिपॉजिट आदि। वहीं, फॉर्म 16B में कर्मचारी की सैलरी डिटेल और टैक्स डिडक्शन कि पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा इस फॉर्म में कर्मचारी अपने वार्षिक रिटर्न को फाइल करते समय अन्य जानकारी भी भर सकता है।

कौन भर सकता है फॉर्म 16?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, हर वह व्यक्ति जिसकी इनकम, टैक्स ब्रैकेट के अंतर्गत आती है, वे फॉर्म 16 भर सकते हैं और जो कर्मचारी इनकम टैक्स ब्रेकेट से बाहर आते हैं, उन्हें फॉर्म 16 भरने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी को कंपनी भी फॉर्म 16 उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। आपको बता दें, पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को टैक्स भरने की जरूरत होती है, लेकिन अब नए टैक्स रिजीम के अनुसार तीन लाख से अधिक सालाना इनकम वालों को टैक्स भरना होगा।

जॉब छोड़ने पर भी भरना होता है ये फॉर्म

अगर किसी कर्मचारी ने वित्त वर्ष पूरा होने से पहले अपनी नौकरी बदल दी है, तो भी कर्मचारी अपनी पहली कंपनी से फॉर्म ले सकता है। इसके साथ ही कर्मचारी को नई कंपनी से भी फॉर्म लेकर भरना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करता है, तो कंपनी टीडीएस का पैसा टैक्स के रूप में इनकम टैक्स विभाग के पास जमा कर देगी।

- विज्ञापन -
Exit mobile version