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UIDAI का बड़ा फैसला, NRI के लिए बदल गए Aadhaar नामांकन और अपडेशन के नियम, फॉलो करें ये स्टेप्स!

UIDAI updated the rules for enrollment and update of Aadhaar for NRI or non-resident Indians

विदेशों में रहने वाले भारत के अनिवासियों (Non-Resident Indians) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRI) के लिए आधार (Aadhaar Card) के नियमों में बदलाव किया है। प्राधिकरण ने आधार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आधार के नामांकन और उसमें बदलाव करने के नियमों में नया अपडेट दिया है।

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बता दें कि अब भारत के अनिवासियों को 16 जनवरी, 2024 के एक परिपत्र में उल्लिखित परिवर्तनों के तहत अपने आधार कार्ड के लिए नामांकन करते समय विशिष्ट फॉर्म का उपयोग करना पड़ेगा।

जानें कौन कर सकता है आवेदन?

बता दें कि वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले NRI, दोनों नाबालिग और वयस्क, किसी भी आधार केंद्र पर आधार (UIDAI) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

NRI आवेदकों के लिए एक वैध भारतीय पासपोर्ट पहचान का एकमात्र स्वीकृत प्रमाण (POI) है। इसके अलावा एक अक्टूबर, 2023 या उसके बाद पैदा हुए निवासियों और NRI के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।

आधार नामांकन के दौरान सभी एनआरआई को एक वैध ईमेल पता देना होगा। एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज NRI द्वारा प्रदान किए गए गैर-भारतीय मोबाइल नंबरों पर भेजे नहीं जाएंगे।

आधार के रजिस्ट्रेशन या उसके अपडेट के लिए नए फॉर्म अलग-अलग उम्र के हिसाब से फॉर्म को बांटा गया है।

फॉर्म-1 : 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों और NRIs (भारत में पते के प्रमाण के साथ) को नामांकन या आधार विवरण अपडेट करने के लिए फॉर्म-1 का इस्तेमाल करना है।

फॉर्म-2 : यह फॉर्म विशेष रूप से भारत के अनिवासियों के लिए तैयार किया गया है, जो नामांकन या अपडेट के दौरान भारत के बाहर पते का प्रमाण प्रदान करते हैं।

फॉर्म-3 : यह फॉर्म 5 साल से 18 साल से कम उम्र के बच्चों (निवासी या भारतीय पते वाले एनआरआई) के नामांकन के लिए है।

फॉर्म-4 : यह फॉर्म भारत से बाहर के पते वाले एनआरआई बच्चों के लिए तैयार किया गया है।

फॉर्म-5 : आधार नामांकन या अपडेट के लिए 5 वर्ष से कम आयु के निवासी या एनआरआई बच्चों (भारतीय पते के साथ) के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा।

फॉर्म-6 : 5 वर्ष से कम आयु के एनआरआई बच्चों (भारत के बाहर के पते के साथ) के लिए इस फॉर्म को डिजाइन किया गया है।

फॉर्म-7 : नामांकन या अपडेशन चाहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के निवासी विदेशी नागरिकों के लिए यह फॉर्म है। विदेशी पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, वैध दीर्घकालिक वीजा और भारतीय वीजा का विवरण इसके लिए आवश्यक है। साथ ही ईमेल आईडी भी अनिवार्य है।

फॉर्म-8 : वहीं फॉर्म-8 18 वर्ष से कम आयु के निवासी विदेशी नागरिकों के लिए है।

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