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Thursday, October 17, 2024
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केंद्र सरकार की इस scheme के अंतर्गत प्रतिदिन मिलते हैं 500 रुपये, जानें कौन ले सकता है लाभ

PM Vishwakarma Yojana: भारत सरकार देश के पात्र गरीबों को मूलभूत सुविधा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन लोक कल्याण योजनाओं के तहत गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद लोगों को लाभ प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह की पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना हैं जिसे केंद्र सरकार ने 17 सितंबर 2023 को शुरू किया था। इस स्कीम के तहत पात्र लाभार्थिंयों को सरकार की ओर से 5 प्रतिशत कम ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक धनराशि उपलब्ध करवाई जाती हैं। पहली बार में लाभार्थिंयों को 1 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है, वहीं दूसरे चरण में 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है

उपकरणों की खरीद पर 15000 का अनुदान

इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को पहले 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता हैं। जिससे उनको कौशल के क्षेत्र में मजबूत करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जाता हैं, तथा 15 दिन या अधिक उन्नत प्रशिक्षण मिलता हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान पात्रों को 500 रुपये का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। इसके अलावा ऐसे उपकरण जो प्रशिक्षण से जुड़े हो, उनको खरीदने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपये का अनुदान देने की सुविधा है।

योजना के लाभ के लिए पंजीकरण जरूरी

इस स्कीम के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया हैं। जिसमें राजमिस्त्री, नाई, बढ़ई, लोहार, सुनार, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, अस्त्रकार, मूर्तिकार, जूता बनाने वाले कारीगर, माली, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, फिशिंग नेट निर्माता इस योजना में शामिल हैं। हालाँकि लाभ उठाने के लिए आपको चॉइस सेंटर के माध्यम से योजना के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। जिसमें प्रमुख रूप से बैंक विवरण, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व राशन कार्ड की जरूरत होगी।

18 वर्ष से अधिक वाले ही योजना के पात्र

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी 18 वर्ष की आयु होनी आवश्यक हैं। परिवार में मात्र एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा। गत 5 वर्षों में किसी भी योजना के अंतर्गत लोन न लिया हो। गैर राजकीय परिवारों को योजना का लाभ पाने का हक मिलेगा। जबकि सरकारी क्षेत्र में सेवा दे रहे व्यक्ति एंव उसके परिवार के अन्य सदस्य योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।

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