Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए किसी न किसी स्कीम के जरिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। ऐसी ही एक स्कीम का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (MukhyaMantri Kanya Sumangala Yojana) है। इस स्कीम के तहत यूपी सरकार बेटियों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए परिवार को 25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देती है।
आपको बता दें कि जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ये स्कीम काफी मददगार है। पहले इस स्कीम की सहायता राशि 15 हजार रुपए थी, जिसे अब सरकार ने 25 हजार रुपए कर दिया है। ये राशि 6 किस्तों में दी जाती है। योजना के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा भेजा जाएगा।
कब-कब मिलेगी योजना की किस्तें
बता दें कि बेटी के जन्म के समय इस योजना की पहली किस्त दी जाती है। इसमें पहली किस्त 5,000 रुपए है। इसके बाद एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद 2,000 रुपए मिलेंगे। पहली क्लास में एडमिशन के समय 3,000 रुपए, छठीं क्लास में भी 3,000 रुपए, नौवीं क्लास में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा का एग्जाम पास करके या दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर 7,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस तरह कुल 25 हजार रुपए दिए जाएंगे।
योजना के लिए पात्रता (Kanya Sumangala Yojana Eligibility)
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख तक होनी चाहिए।
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके पास स्थायी निवास पत्र हो।
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- एक परिवार की दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। अगर किसी महिला को जुड़वां बच्चियां होती हैं और इसके बाद तीसरी संतान भी बेटी होती है तो तीसरी बेटी को भी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।
कैसे करें आवेदन?
Kanya Sumangala Yojana में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए आपको https://mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन देने के लिए अपना एप्लिकेशन बीडीओ, एसडीएम या प्रोबेशनरी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।