Indira Gandhi National Widow Pension Scheme: विधवा पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की विधवाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में सरकार बीपीएल श्रेणी में विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना को “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना” (IGNWPS) भी कहा जाता है। आईजीएनडब्ल्यूपीएस उन पांच योजनाओं में से एक है जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत पेश करती है।
आईजीएनडब्ल्यूपीएस (IGNWPS) के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारें योगदान देती हैं। एनएसएपी के अनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रति माह 200 रुपये का भुगतान करती है, और राज्य इस राशि में अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं, जो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत पेंशन 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है।
कौन हो सकता है पात्र ?
एनएसएपी के अनुसार, आईजीएनडब्ल्यूपीएस के लिए पात्र होने के लिए विधवा की आयु 40-59 वर्ष होनी चाहिए और वह बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। हालाँकि, ये मानदंड एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, एक 18 वर्षीय विधवा योजना के लिए आवेदन कर सकती है या जब तक वह अन्य कल्याणकारी योजनाओं में शामिल नहीं हो जाती मध्य प्रदेश में आयु 40-79 वर्ष होनी चाहिए।
शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत तैयार की गई बीपीएल सूची के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान की जाती है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची की मदद से की जाती है।
आवेदन कैसे करें?
एक महिला को विधवा पेंशन आवेदन आवश्यक दस्तावेजों, जैसे आईडी और पते का प्रमाण, एक फोटो, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि के साथ राज्य में विधवा पेंशन की देखभाल करने वाले संबंधित विभागों को जमा करना होता है। अधिकांश राज्यों में समाज कल्याण विभाग इस योजना की देखरेख करता है। हालाँकि, ग्रामीण विकास विभाग आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में इस योजना की देखरेख करता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है। उड़ीसा और पुडुचेरी में, महिला एवं बाल विकास विभाग जिम्मेदार है, जबकि झारखंड के लिए, यह श्रम रोजगार और प्रशिक्षण विभाग है। इसलिए, संबंधित राज्यों में एक विधवा विधवा पेंशन के लिए इन विभागों से संपर्क कर सकती है।
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