Ankita Bhandari Murder Case : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका (Pulkit Arya’s bail plea rejected) खारिज कर दी है। बुधवार को हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए पुलकित आर्य को जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट का कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है। निचली अदालत में अब तक सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि घटना के समय सभी आरोपी मौके पर ही मौजूद थे।
बता दें कि हाई कोर्ट में जस्टिस रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। जज रवींद्र मैठाणी ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है। निचली अदालत में अभी तक जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि घटना के समय आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी।
जज पर बनाया था दबाव
सुनवाई के दौरान जस्टिस मैठाणी का कहना था कि आरोपितों ने वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार उन पर दबाव डाला था। फॉरेंसिक जांच में भी आरोपितों की लोकेशन घटनास्थल पर ही मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं मृतका अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इस बात का जिक्र किया है।
सबूत छिपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़
सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार ने कहा कि सबूतों को छिपाने के लिए आरोपितों ने रिसॉर्ट में तोड़फोड़ भी की थी। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे भी बंद करा दिए गए थे। साथ ही डीवीआर से भी छेड़खानी की गई थी।
आरोपी के रिसोर्ट में नौकरी करती थी अंकिता
बता दें कि अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। वह पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की रहने वाली है। अंकिता की हत्या (Ankita Bhandari Murder) आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की जांच के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से तीनों आरोपित जेल में बंद है।