उत्तर प्रदेश के कानपुर में आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने सीसामऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) समेत 5 दोषियों को 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सपा विधायक व उसके भाई पर 30 हजार 500 रुपये जुर्माना व अन्य तीन दोषियों पर 29 हजार 500 रुपये जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने करीब 350 पन्नों का जजमेंट दिया।
चार बार के सपा विधायक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई से जुड़े। सजा के बाद अब इरफान सोलंकी की विधायकी चली जाएगी। सपा विधायक (Irfan Solanki) के अधिवक्ता ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही।
कोर्ट ने इन धाराओं के तहत किया दोषी करार
जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था।
मामले में इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था। 3 जून को न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए सपा विधायक समेत पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था।
फैसले से पहले कोर्ट में हुई बहस
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सपा विधायक (Irfan Solanki Jail) के अलावा सभी दोषियों को पुलिस दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट लेकर पहुंची। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनी, इसके बाद शाम करीब 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला व शौकत अली को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई। फैसले की घड़ी पर पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सभी दोषियों के परिजनों को कोर्ट परिसर से बाहर कर दिया। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि वे सोमवार को जिलाधिकारी को आदेश की कॉपी सौंपेगे। सजा के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी खत्म हो जाएगी।
हम अखिलेश के साथ थे और साथ ही रहेंगे
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर रिजवान सोलंकी ने कहा कि हम लोग बेगुनाह हैं। हम अखिलेश यादव के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम लोगों से जिस तरह से 30 साल की विधानसभा सीट छीनने का काम किया जा रहा है, उसमें कोई कामयाब नहीं होगा। मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा, हम सभी हाईकोर्ट से बरी होंगे। रिजवान ने कहा कि ये फर्जी मुकदमा है, हमने केडीए से प्लॉट लिया था, क्या केडीए सरकारी संस्था नहीं है।
चली जाएगी विधायक की कुर्सी
इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सजा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक, किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। अब आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होना तय है।