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दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन रोकने से SC  ने किया मना, जानें क्या है पूरा मामला

Bulldozer Action
Bulldozer Action
Bulldozer Action: यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला लगातार आपको सुनने को मिलता रहता है, अब ऐसा ही मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां तीन मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है। देर रात दाखिल याचिका को विशेष अनुरोध पर सुबह 3 जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, बेंच के अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से कहा कि सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी याचिका की एक कॉपी दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के वकील को दें ताकि वह इस पर अपना पक्ष रख सकें, लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने अपने साथी जज जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता से बात की और उनका रुख बदल गया। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए।

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रात 9 बजे मंदिरों पर चिपकाए गए नोटिस 

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 के 3 मंदिरों पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की ओर से पेश हुए वकील विष्णु जैन ने आपातकाल का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे मंदिरों पर नोटिस चिपकाए गए और सुबह 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ बुलडोजर दस्ता वहां पहुंच गया। वकील ने यह भी हवाला दिया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की थी और कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि दोनों मामले अलग-अलग हैं। इस मामले को हाईकोर्ट में उठाए जाने की गुंजाइश है।

डीडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले जारी नोटिस में कहा गया है कि पिछले साल 25 अक्टूबर को प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में धार्मिक समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि डीडीए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण कर बनाए गए अनधिकृत धार्मिक निर्माण को हटाए। इसी आधार पर 20 मार्च को यह कार्रवाई की जा रही है।

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