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चाइनीज लहसुन बिक्री रोकने पर हाई कोर्ट सख्त, हेल्पलाइन नंबर होगा जारी

Allahabad High Court: चाइनीज लहसुन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जिलाधिकारी (डीएम) को आदेश दिया है कि जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट (Allahabad High Court) ने यह भी कहा कि लखनऊ के डीएम तुरंत हेल्पलाइन जारी करें, और फ़ूड सेफ्टी विभाग पूरे उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर लागू करे।

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दरअसल, चाइनीज लहसुन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। वकील मोतीलाल यादव ने कोर्ट में आधा किलो लहसुन लेकर पेश किया और याचिका में कहा कि 2014 से देशभर में चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध है, फिर भी यह बाजारों में उपलब्ध है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

याचिका में यह तर्क दिया गया कि चाइनीज लहसुन के उत्पादन में खतरनाक कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस लहसुन को चमकाने के लिए क्लोरीन से धोया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

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इसके बावजूद, चाइनीज लहसुन देशभर में बिक रहा है, विशेष रूप से लखनऊ में। हाईकोर्ट ने फ़ूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को तलब किया था, जिन्होंने बताया कि लहसुन की जांच में 15 दिन लगेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह लहसुन किस प्रकार का है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ‘चीनी लहसुन’ पर प्रतिबंध के बावजूद, यह लखनऊ समेत पूरे देश में आसानी से उपलब्ध है। अदालती सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने न्यायाधीशों के समक्ष चीनी लहसुन और सामान्य लहसुन के नमूने पेश किए।

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