नई दिल्ली : देशभर में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है , आखिर वक़्फ़ सशोधन विधेयक को लाना सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अमित शाह के बयान के बाद से चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून जो कानून है, इस वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत सारी परेशानी है, इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का काम करेंगे, सवाल ये है की क्या सरकार इसे शीतकालीन सत्र में ला पाएगी सबसे पहले जानते है कि वक़्फ़ क्या है
‘वक्फ’ किसे कहते है ?
वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है, और संपत्ति का कोई अन्य उपयोग या बिक्री निषिद्ध है, वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का स्वामित्व अब वक्फ करने वाले व्यक्ति से छीन लिया गया है और अल्लाह द्वारा हस्तांतरित और हिरासत में लिया गया है ‘वाकिफ’ वह व्यक्ति होता है जो लाभार्थी के लिए वक्फ बनाता है
क्या है वक्फ का इतिहास ?
सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक भारत में, वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है, जब सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में दो गाँव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया,जैसे-जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले-फूले, भारत में वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई, 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को खत्म करने का मामला तब उठाया गया था।
जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर एक विवाद लंदन की प्रिवी काउंसिल में पहुंचा था। इसमामले की सुनवाई करने वाले चार ब्रिटिश जजों ने वक्फ को “ सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शाश्वतता ” बताया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि, चारों जजों के फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया और 1913 के मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से, वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया
क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं?
सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं, तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं हैं, हालांकि, भारत में, न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी हैं, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है
वक्फ बोर्ड कितनी संपत्तियों पर नियंत्रण रखता है?
वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपये है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है। इसके अलावा, सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है
यह भी पढ़ें : 18 पन्नों के सुसाइड नोट में प्रिंसिपल के दर्द की दास्तां, VIDEO भी देखें
वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कितनी वक्फ सम्पदाएं पंजीकृत हैं?
वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 356,051 वक्फ एस्टेट पंजीकृत हैं वक्फ के प्रावधानों का कितना दुरुपयोग होता है यह देखा गया कि राज्य वक्फ बोर्डों ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया है, जिससे समुदायों के बीच वैमनस्य और असंतोष पैदा हुआ है। संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में अधिगृहीत करने और घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया। इससे न केवल बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी हुई है, बल्कि समुदायों के बीच वैमनस्य भी पैदा हुआ है
वक्फ से संबंधित अबतक कितनी शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं?
मंत्रालय ने प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और मात्रा का विश्लेषण किया है और पाया है कि अप्रैल, 2023 से प्राप्त 148 शिकायतें ज्यादातर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी और वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित हैं, मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) पर प्राप्त शिकायतों का भी विश्लेषण किया है और पाया है कि 566 शिकायतों में से 194 शिकायतें वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और अवैध रूप से हस्तांतरण से संबंधित थीं और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड/मुतवल्लियों के अधिकारियों के खिलाफ थीं
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएं हैं:
1. वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलना: वक्फ बोर्डों और संपत्तियों के प्रबंधन और दक्षता में सुधार लाने, प्रभावी प्रशासन के साथ सशक्तिकरण और विकास पर जोर देने के अपने व्यापक उद्देश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए अधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 कर दिया गया है
2. वक्फ का गठन: अधिनियम वक्फ के गठन की अनुमति देता है: (i) घोषणा, (ii) दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ), या (iii) उत्तराधिकार की रेखा समाप्त होने पर बंदोबस्ती (वक्फ-अलल-औलाद)
3 . विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। अगर वह सरकारी संपत्ति मानी जाती है, तो वह राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करेगा
4. वक्फ का सर्वेक्षण: अधिनियम में वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसके बजाय विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे।
5 . केंद्रीय वक्फ परिषद: अधिनियम केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को सलाह देती है
6 . केंद्र सरकार की शक्तियाँ : बिल केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है: (i) पंजीकरण, (ii) वक्फ के खातों का प्रकाशन, और (iii) वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। एक्ट के तहत, राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों का ऑडिट करवा सकती है। बिल केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी से इनका ऑडिट करवाने का अधिकार देता है।