Swiggy: कई बार ऑनलाइन एप पर बुकिंक के बाद पैसे कट जाते हैं और डिलीवरी नहीं होती। अब कंज्यूमर कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल, Swiggy को कंज्यूमर कोर्ट ने 187 रुपये की आईसक्रीम डिलीवर न करने पर 5000 रुपये का हर्जाना पीड़ित को देने का आदेश दिया है। पीड़ित ने ऑन लाइन एप पर Nutty Death by Chocolate आइसक्रीम बुक की, जिसकी कीमत 187 थी।
कंपनी ने रिफंड करने से किया इनकार
पीड़िता का आरोप है कि आइसक्रीम तो उसके पास डिलीवरी नहीं हुई लेकिन एप पर डिलीवर दिखाने लगा। इस बारे में जब उसने स्विगी को शिकायत की तो उनके फैसे रिफंड नहीं दिए गए। कई बार प्रयास करने के बाद जब स्विगी नहीं माती तो तंग आकर वह कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद Swiggy को ऑर्डर दिया है कि वह 3,000 रुपये जुर्माना और 2,000 रुपये कानूनी फीस के रूप में पीड़ित को वापस करे।
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Swiggy का यह पक्ष
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुंडल टेक्नोलॉजी वाले स्वामित्व वाले ऐप Swiggy को बेंगलुरु स्थित कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह कस्टमर को आईसक्रीम की कीमत 187 रुपये को भी रिफंड करें। पेश मामले के अनुसार कस्टमर की शिकायत थी कि आइसक्रीम उकसे पास डिलीवर नहीं हुई और ऐप पर डिलीवर्ड का स्टेटस आने लगा। वहीं, स्विगी का जवाब था कि यह सिर्फ कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच का मामला है। डिलीवरी एजेंट की तथाकथित गलती पर Swiggy को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
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