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अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप, कोर्ट ने US कैपिटल हिंसा के लिए ठहराया जिम्मेदार

अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अमेरिकी स्टेट कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ट्रंप
अब ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता अब ट्रंप को वोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा। इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है।
कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
बता दें कि कोर्ट ने ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को हुई यूएस कैपिटल हिंसा के लिए जिम्मेदार माना है। वहीं, ट्रंप का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
ट्रंप के पास अब ये रास्ता
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अयोग्य घोषित करने का फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया गया है। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार है जब संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया है। अब इस फैसले के खिलाफ ट्रंप 4 जनवरी 2024 तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि वो इस केस पर सुनवाई करेगा या नहीं।

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इस पर ट्रंप ने कहा कि इस फैसले में बाइडेन का हाथ है। वो चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं। वो जानते हैं कि वो हारने वाले हैं और जीत के लिए अमेरिकी संविधान के उल्लंघन करने तक के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बाइडेन अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। वो और उनकी पार्टी मुझे रोकना चाहती हैं।

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