spot_img
Friday, November 22, 2024
-विज्ञापन-

More From Author

The Kerala Story Tax Free: फिल्म के टैक्स फ्री होने से कम जाते हैं टिकट के रेट? जानें कितनी हो जाती है सस्ती

The Kerala Story Tax Free: फिल्म द केरला स्टोरी अपने विरोध और समर्थन की वजह से चर्चा में है। एक तबका फिल्म को सपोर्ट कर रहा है तो कई राज्यों में इसे देखने की अपील की जा रही है। इस बीच फिल्म को देश के कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की सरकारों ने फिल्म से मनोरंजन कर हटाने की घोषणा की है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्म पर बैन भी लगा दिया है। फिल्म को टैक्स फ्री और टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सवाल उठता है कि टैक्स फ्री होने के बाद इसका फिल्म पर क्या असर पड़ता है।

क्या आप जानते हैं कि जब फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो टिकट पर क्या असर पड़ता है और फिल्म का टिकट कितना सस्ता हो जाता है।

कौन सा कर मुक्त है?

दरअसल, पहले जब भी किसी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता था तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स हटा दिया जाता था। लेकिन, अब जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद मूवी टिकट पर केवल जीएसटी लगाया जाता है। जीएसटी के दो भाग हैं, जिनमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी शामिल हैं। ऐसे में जब राज्य सरकार किसी फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो उसका सीजीएसटी लेने से मना कर देती है या माफ कर देती है। इससे सीजीएसटी का जो भी हिस्सा लगता है, वह छूट जाता है और टिकट सस्ता हो जाता है।

यह भी पढ़ें :-तेज बारिश भी नहीं रोक पाई शादी, दूल्हा-दुल्हन में भिगते हुए एक-दूसरे को पहनाया वरमाला

बता दें कि अगर किसी थिएटर के टिकट की कीमत/प्रवेश दर 100 रुपये से कम है तो उसके टिकट पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है। लेकिन 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाले टिकट पर जीएसटी स्लैब अलग है और 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाले टिकट पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। वैसे ज्यादातर मूवी टिकट की कीमत 100 रुपये से ज्यादा है तो टैक्स 18 फीसदी है। इस 18 फीसदी टैक्स में आधा टैक्स राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का होता है। इसके बाद राज्य सरकार अपना 9 फीसदी हिस्सा माफ कर देती है।

टिकट कितने सस्ते हैं?

अगर टिकट के हिसाब से देखें तो एक टिकट पर जो टैक्स लग रहा था, वो टैक्स आधा हो गया है। इससे टिकट सस्ता हो जाता है। अगर टिकट का बेस प्राइस 400 रुपये है तो सभी टैक्स लगाने के बाद टिकट की कीमत 464 रुपये होगी। वहीं, टैक्स फ्री होने पर टिकट पर 436 रुपये देने होंगे। इससे दर्शकों के 36 रुपये बचेंगे। सेंट्रल जीएसटी के रूप में दर्शकों को टैक्स देना होता है।

 

यह भी पढ़ें :-तेज बारिश भी नहीं रोक पाई शादी, दूल्हा-दुल्हन में भिगते हुए एक-दूसरे को पहनाया वरमाला

Latest Posts

-विज्ञापन-

Latest Posts