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बहराइच बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट का ब्रेक, 15 दिन की राहत

Bahraich

Bahraich: बहराइच में हाल ही की हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल 15 दिनों के लिए टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाते हुए 23 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीडब्ल्यूडी ने पहले आरोपियों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में घर खाली करने के लिए मंगलवार तक का समय दिया था, लेकिन अब कोर्ट की दखल से उन्हें राहत मिली है।

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दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद कई गिरफ्तारियां की गईं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने 23 मकानों को चिन्हित किया और उन्हें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर खाली करने का आदेश दिया। इन मकानों के मालिकों पर आरोप है कि उन्होंने कुंडासर महसी नानपारा मार्ग के 60 फुट के भीतर अवैध निर्माण किया, जो विभागीय अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। इसी के चलते पीडब्ल्यूडी ने मकान खाली करने के नोटिस जारी किए थे, जिससे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी।

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आरोपियों ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उन्होंने दावा किया कि उनके मकान 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, और कुछ मकान तो 70 साल से भी पुराने हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बिना सुनवाई के एकतरफा कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आरोपियों ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है।

फिलहाल, हाईकोर्ट ने सभी 23 लोगों को 15 दिन का समय दिया है ताकि वे अपना जवाब दाखिल कर सकें। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां तय होगा कि इन मकानों पर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं।

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