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धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने पर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा

Bareilly

Bareilly: यूपी के बरेली से खबर आई है कि कोर्ट ने एक युवक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। मामला यह है कि युवक ने एक महिला को बहला-फुसलाकर हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की, लेकिन बाद में उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी की।

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अदालत ने इस मामले को “लव जिहाद” करार दिया है। आरोपी का नाम मुहम्मद अलीम है, जिसने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की।

न्यायाधीश का फैसला

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर का कहना है कि लव जिहाद का मुख्य उद्देश्य हिंदू महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित करना है, ताकि भारत में उनकी संख्या बढ़े और वे भारत पर हावी हो सकें। इसी कारण उन्होंने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 के तहत यह सजा दी है।

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अदालत की चिंता

अदालत (Bareilly) ने इसे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश करार दिया है और इस साजिश में विदेश से मदद की भी गुंजाइश बताई है। न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं को प्यार में फंसाने और उनके धर्म परिवर्तन कराने के पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण होंगे। उन्होंने अवैध धर्म परिवर्तन को देश की एकता के लिए बड़ा खतरा बताया है।

उनका कहना है कि केंद्र को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा और इस केस में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह मामला 2023 का है जब महिला को असलियत का पता चला, क्योंकि आरोपी उसे और उसके पिता को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अदालत इस केस को गंभीरता से ले रही है।

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