Bulandshahr News: बुलंदशहर में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में पहली बार एक महिला को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला सहित अन्य दो आरोपियों को भी कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड भी लगाया है। बुलंदशहर के एक गांव में बीते वर्ष 2017 में एक बालिका का अपहरण कर आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा पूरा मामला।
कोर्ट ने 20 साल की सुनाई सजा
बता दें कि, इस मामले में दो पुरुष सहित एक महिला को आरोपी बताते हुए परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराई थी और यह मामला न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को गैंगरेप मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास के साथ अर्थ दंड की सजा सुना दी है।
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पहली बार किसी महिला को गैंगरेप में सजा
दरअसल, बुलंदशहर जिले में पहली बार किसी महिला को गैंगरेप में न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायालय की हुई कार्रवाई से परिजनों ने इंसाफ की बात कही है। ADGC वरुण कौशिक ने बताया कि मामले में महिला सहित तीन अपराधियों को न्यायालय ने दोषी माना है। बालिका के परिजनों ने न्यायालय की प्रशंसा करते हुए अधिवक्ताओं का आभार जताया है। पीड़ित परिजनों ने न्यायालय के फैसले को न्याय बताया है।
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