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Thursday, October 17, 2024
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‘अभी मैं जिंदा हूं…’ कड़ी सुरक्षा के बीच Irfan Solanki की कोर्ट में पेशी, 10वीं बार टला फैसला, 3 जून को होगी अगली सुनवाई

Irfan Solanki Case: कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट का फैसला एक बार फिर 10वीं बार टल गया है। कोर्ट ने अब फैसले के लिए 3 जून की तारीख दी है। आगजनी मामले के मुख्य आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कड़ी सुरक्षा में कानपुर लाया गया। इस दौरान एमपी एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने फैसले के लिए दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया था।

इसकी सूचना मिलने पर पुलिस इरफान (Irfan Solanki Kanpur Court) को कोर्ट लाने से पहले ही सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस लाइन ले गई, वहां कड़ी सुरक्षा में इरफान को रखा गया है। दोपहर लगभग 3 बजे इरफान को कोर्ट लाया गया। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का समय थोडा बढा दिया गया। कोर्ट पहुंचते ही इरफान बोले कि ‘अभी मैं जिंदा हूं…’

क्या था मामला?

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। नजीर ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी (Rizwan Solanki) व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने का कोई चारा न दिखाई देने पर आखिर इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के यहां समर्पण कर दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

12 आरोपियों के खिलाफ लगाई गईं 6 चार्जशीट

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों के खिलाफ 6 चार्जशीट कोर्ट में पेश की हैं। पहली दो चार्जशीट में इरफान व रिजवान को आरोपी बनाया गया था जबकि दूसरी में मोहम्मद शरीफ, शौकत अली व इसराइल आटे वाला आरोपी थे। बाकी चार चार्जशीट अलग-अलग बाद में भेजी गई थीं।

शुरुआती दोनों चार्जशीट के पांच आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में पिछले 1 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। इरफान महाराजगंज जेल में बंद है जबकि रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ जेल से रिहा हो चुका है।

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