- विज्ञापन -
Home Crime गौतमबुद्धनगर: फरार अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने जारी की धारा 82 सीआरपीसी...

गौतमबुद्धनगर: फरार अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने जारी की धारा 82 सीआरपीसी की घोषणा

Gautam Buddh Nagar : गौतमबुद्धनगर पुलिस ने फरार अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के थाना सेक्टर 58 में पंजीकृत विभिन्न अभियोगों में शामिल फरार अभियुक्तों के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत घोषणाएं जारी की गई हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं और पिछले कई महीनों से फरार चल रहे हैं।

- विज्ञापन -

अगर ये अभियुक्त 30 दिनों के भीतर अदालत में हाजिर नहीं होते हैं, तो न्यायालय द्वारा धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि उनके संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

मुख्य फरार अभियुक्तों की सूची
गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर-58 पर पंजीकृत कई गंभीर अपराधों में फरार अभियुक्तों की सूची जारी की गई है:

  1. अभियुक्त हर्ष बालियान – आरोप: धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश (धारा 420, 467, 468, 120 बी)
    हर्ष बालियान के खिलाफ कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज है और वह लगातार फरार हैं। उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी की घोषणा जारी की गई है।
  2. अभियुक्त शुभम चौधरी (उर्फ शुभम छिल्लर) – आरोप: धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धमकी (धारा 420, 467, 468, 120 बी, 506)
    शुभम चौधरी के खिलाफ भी कई मामलों में आरोप हैं, और वह लगातार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।
  3. अभियुक्त यतेन्द्र चौधरी – आरोप: धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश (धारा 420, 467, 468, 120 बी, 506)
    यतेन्द्र चौधरी भी फरार हैं और उनके खिलाफ भी धारा 82 सीआरपीसी के तहत घोषणाएं की गई हैं।

कुर्की की कार्रवाई के लिए बना प्लान

पुलिस का कहना है कि यदि अभियुक्त न्यायालय में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान उनके संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस विभाग ने सभी संबंधित अभियुक्तों के ठिकानों पर मुनादी कर दी है और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया जा रहा है।

पुलिस और न्यायालय की ओर से की जा रही यह कार्रवाई अभियुक्तों को पकड़ने और उन्हें न्यायालय में पेश करने के लिए है। यदि अभियुक्त 30 दिनों के भीतर नहीं हाजिर होते हैं, तो उनकी संपत्ति की कुर्की शुरू की जाएगी।

यह भी पढ़ें : मुर्दे के नाम जमीन चढ़ाने के मामले में फंसे 3 अफसर, कोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई जाएगी। पुलिस ने सभी संबंधित अभियुक्तों को चेतावनी दी है कि वे न्यायालय में शीघ्र उपस्थित हों, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच जारी है, और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

- विज्ञापन -
Exit mobile version