जितेन्द्र सिंह
Ghaziabad: आज गाजियाबाद के जिला अदालत में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने वर्ष 2023 के मुकदमे में रेप के आरोपी को साक्ष्यो के आभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की तरफ से मुकदमे के दौरान जिन गवाहों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था वह सभी बलात्कार की घटना को साबित नहीं कर पाए।
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अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उदित त्यागी ने बताया कि वर्ष 2023 में थाना लोनी में अभियुक्त रवींद्र के ऊपर मालती नाम की महिला ने कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। जनवरी 2024 से अभियुकत जिला जेल डासना में बंद है। अधिवक्ता उदित त्यागी ने पीड़िता से जिरह के दौरान ऐसे तथ्य प्रकाश मे लाए जिनसे अभियुक्त के ऊपर बलातकार के आरोपो की पुष्टि नहीं हो पाई।
अपर जिला एव सत्र के जज निशांत मान ने सभी तर्क वितर्क सुनकर बलात्कार की सत्यता ना पाए जाने पर सबूतों के अभाव में अभियुक्त को बरी कर दिया।
आमतौर पर बलात्कार जैसे संगीन मामलों में जहां एक साल तक जमानत नहीं मिल पाती है। वहीं इस मामले का फैसला मात्र 10 महीनों में किया गया।