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Friday, November 22, 2024
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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा में आरक्षण में उपवर्गीकरण का किया स्वागत

Haryana Politics : 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के तहत, हरियाणा सरकार ने SC/ST उप-वर्गीकरण लागू करने का फैसला किया है। यह कदम उन वंचित वर्गों के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक है, जो 75 साल बाद भी सामाजिक-आर्थिक विकास के मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं।

समाज का उत्थान सभी की ज़िम्मेदारी

हरियाणा में इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन वर्गों को आगे बढ़ाने में मदद करें, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ उठने वाले विरोध को अस्वीकार्य करार दिया और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता जताई।

भाजपा सरकारें, मोदी जी के नेतृत्व में, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा सरकार ने इस कदम के माध्यम से ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान की है। यह फैसला न केवल हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस निर्णय से न केवल SC/ST समुदाय को सीधे लाभ होगा, बल्कि यह समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आरक्षण का यह उप-वर्गीकरण उन लोगों के लिए रास्ता खोलेगा, जो अभी तक विकास की मुख्यधारा से वंचित थे।

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