Gorakhpur Mosque: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) ने नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराने के लिए 15 दिन का समय दिया है। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास नगर निगम की 47 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा था। 7 महीने पहले नगर निगम की टीम ने बुलडोजर के जरिए इस पूरे अवैध कब्जे को साफ कर दिया था। लेकिन इस जमीन के 520 वर्ग फीट हिस्से में तीन मंजिला मस्जिद बना दी गई है। तीन मंजिला मस्जिद बिना नक्शा पास कराए बनाई गई है, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
15 दिन में अवैध निर्माण हटाने को कहा गया
बता दें कि, 15 फरवरी को मस्जिद के दिवंगत मुतवल्ली के बेटे शुएब अहमद को नोटिस देकर 15 दिन के अंदर खुद निर्माण हटाने को कहा गया था। शुएब अहमद से कहा गया है कि अगर वह खुद निर्माण नहीं हटाते हैं तो GDA खुद इसे गिरा देगा और इसकी कीमत इसके निर्माणकर्ता से वसूलेगा।
बिल्डर नक्शा पेश नहीं कर सका
GDA के मुताबिक, घोष कंपनी चौराहे के पास मस्जिद का निर्माण बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से किया गया है। सूत्रों की मानें तो निर्माण के दौरान जब जीडीए ने नक्शा दिखाने को कहा तो बिल्डर नक्शा पेश नहीं कर सका। इसके बाद तीन बार नोटिस भी जारी किए गए। जीडीए ने एक नोटिस भेजा है, जिसमें लिखा है कि आप लोगों ने जो निर्माण कराया है, वह गलत है। इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है।
मस्जिद के मुतवल्ली ने कमिश्नर कोर्ट में अपील
मस्जिद के मुतवल्ली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को बनाने में पूरे शहर का पैसा लगा है और एक छोटी सी बात के लिए जीडीए इसे गिराने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हम हाईकोर्ट गए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है।
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