Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वेक्षण के लिए हिंदू पक्ष की अपील पर अपना फैसला सुना दिया है। हिंदू पक्ष को अदालत से बड़ा झटका लगा है। वाराणसी जिला न्यायालय ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ASI सर्वेक्षण और केंद्रीय गुंबद के नीचे खुदाई के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि अब हिंदू पक्ष इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेगा, तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
हिंदू पक्ष को अदालत से मिला बड़ा झटका
बता दें कि, इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है। ज्ञानवापी मामले के अधिवक्ता डॉ. सोहन लाल आर्य ने अदालत के इस फैसले पर कहा कि इसे झटका न कहें। हम इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे। मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फीट का शिवलिंग मौजूद है और परिसर के बाकी हिस्से की खुदाई कर ASI सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए यह मामला 1991 में सोमनाथ व्यास द्वारा दायर मुकदमे से संबंधित है।
ASI सर्वेक्षण पहले ही हो चुका
हिंदू पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी के मुताबिक, “वर्ष 1991 के अंतर्गत सिविल सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में केस संख्या 610 लंबित है। मामले में एएसआई सर्वेक्षण पहले ही हो चुका था। लेकिन इस मामले में आज दिनांक 08.04.2021 को एक आदेश पारित किया गया है। उस आदेश के अनुपालन में कोई आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए उनकी ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का अतिरिक्त सर्वेक्षण कराया जाए। पहले के सर्वेक्षण में जो कुछ नहीं हुआ है, उसे कराया जाए।”
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