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Thursday, December 19, 2024
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kanpur News: डिजिटल युग की ओर कदम, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र अब एक क्लिक की दूरी पर

kanpur News: कानपुर में बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अब आवेदक को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। अब यह भी हुआ काम आसान ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। इसके लिए 21 दिन से पहले नगर निगम की website पर बच्चे व मृत व्यक्ति की या परिवार के लोगों की सूचना देनी होगी।

लोगो की बचेगी भाग दौड़ 

कानपुर नगर निगम की ओर से नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। सिर्फ फॉर्म और जरूरी प्रपत्रों को ही नगर निगम को देना होता था। जिसके बाद नगर निगम की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाती थी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब लोग खुद ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया से जहां लोगों की भाग दौड़ बचेगी तो वही नगर निगम में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों का समय बचेगा।

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फर्जी प्रमाण पत्र व जालसाजी रोकने को 4 बार बदला पोर्टल

लगातार फेरबदल चल रही है नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में।  शासन ने फर्जी प्रमाण पत्रों व जालसाजी रोकने के लिये अभी तक 4 बार पोर्टल बदला है। जिस में  से दो को तो पूरी तरह बंद भी कर दिया गया है। एक बार फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये 21 दिन पहले आवेदन करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से online कर दिया गया है।

21 दिन के अंदर फिल करना होगा आनलाइन फार्म

https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर 21 दिन के अंदर ऑनलाइन फार्म को फील करना होगा।  इस नियम से जहां एक ओर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक प्रक्रिया से बचना होगा तो वहीं लोगों को भी घर बैठे आवेदन की सुविधा मिलेगी।

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400 रूपये तक वसूल किए जा रहे 

फिलहाल इस सुविधा के बीच नगर निगम के बाहर ऑनलाइन कैफे वालों के लिये नया रोजगार मिल गया है। कुछ आवेदकों ने बताया कि कैफे वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है उनसे कैफे में 200 से 400 रुपये तक ऑनलाइन आवेदन के मांग रहे हैं। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में स्थित जन्म, मुत्यु पंजीकरण कार्यालयों के माध्यम से शहर में हर महीने औसतन 2500 जन्म प्रमाणपत्र और करीब 1600 मृत्यु प्रमाणपत्र बनते हैं। Registrar General and Census Commissioner की तरफ से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराने के नियम सख्त कर दिए हैं।

21 दिन के अंदर जरूर कर दें आवेदन

मौत या जन्म के 21 दिन के अंदर आवेदन जमा करने में ही समझदारी है। इस अंतराल के बाद आवेदन करने में DM की NOC व अन्य कागजों को पूरा करना जरूरी है। अगर मौत के एक साल बाद आवेदन कर रहे हैं तो मृत्यु प्रमाणपत्र में नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी जरूरी है।

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यदि मृतक का आधार कार्ड नहीं बना है तो आवेदक को हलफनामा देना पड़ेगा। घर में यदि एक साल पहले मृत्यु हुई है तो जांच के दौरान मृत्यु की पुष्टि के लिए पड़ोसी का आधार कार्ड और फोटो देनी होगी। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र के लिये भी आपको दौड़ना पड़ सकता है। जरूरी है कि 21 दिनों के पहले ही आवेदन कर दिया जाये।

अभी यहां बनते हैं certificate

1- भगवतदास घाट
2- जोनल ऑफिस कृष्णा नगर
3- उस्मानपुर रैन बसेरा
4- नगर निगम मुख्यालय
5- गोविंद नगर जोनल ऑफिस
6- नगर निगम मुख्यालय और सभी गर्वनमेंट हॉस्पिटल

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