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इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी में सुनवाई शुरु, राज्य सरकार कल रखेगी अपना पक्ष

इरफान सोलंकी

Kanpur News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा पर सुनवाई की। मामले में इरफान सोलंकी के वकीलों ने करीब चार घंटे तक अपनी दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान इरफान और रिजवान सोलंकी ने अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की है, जिसमें राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।

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सोलंकी बंधुओं ने अपनी याचिका में कानपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को दस दिन के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की गंभीरता से सुनवाई हो रही है।

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आपराधिक अपील कही गई ये बात

बता दें कि, इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की है। उनकी ओर से दायर आपराधिक अपील में कहा गया है कि वह बिना कोई अपराध किए सात साल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने इरफान सोलंकी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए सरकारी अपील दायर की है, जो फिलहाल लंबित है।

विधायक पर लगा है ये आरोप

इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद हैं। विधायक पर अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ मिलकर सरकारी अधिकारी से रिश्वत लेने की कोशिश करने का आरोप था। कानपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। अब इरफान सोलंकी और उनके भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे सजा के मामले में राहत की अपील की है।

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