Irfan Solanki : आगजनी और कई अन्य केस में सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। उनपर आगजनी और कई दूसरे केस चल रहे हैं। इरफान के वकील मोहम्मद आसिफ खान ने एमपी/एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी उन्हें राज्यसभा चुनाव (Assembly Elections) में वोट डालने की अनुमति दी जाए।
दिसंबर-2022 से जेल में बंद समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के विधायक इरफान सोलंकी 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court of Kanpur) ने इरफान की अर्जी खारिज कर दी है।
सरकारी वकील भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी कि इरफान की याचिका पेरोल या शॉर्ट टर्म बेल जैसी प्रतीत हो रही है। जिसके बारे में निर्णय करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है। कोर्ट ने इसे मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।
Irfan Solanki ने दाखिल की थी अर्जी
आगजनी और कई अन्य केस में सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। बीते सोमवार को इरफान के वकील मोहम्मद आसिफ खान ने एमपी/एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी इरफान को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाए। इरफान जनप्रतिनिधि हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) भी ईडी हिरासत में होने के बावजूद विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने विधानसभा पहुंचे थे।
ट्रायल के दौरान किसी भी बंदी को वोट देने का अधिकार नहीं
एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी के सामने गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अभियोजन ने कोर्ट में दलील दी कि बचाव पक्ष की अर्जी में इस बात का भी जिक्र नहीं है कि प्रार्थनापत्र किस धारा में दिया गया है।
ट्रायल के दौरान किसी भी बंदी को वोट देने का अधिकार नहीं है। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध इरफान गैंग लीडर हैं। हाई कोर्ट से भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। मतदान के दौरान मतदान केंद्र में पुलिसबल को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। इरफान का स्वतंत्र रहना उचित नहीं है। इसका केस के गवाहों पर असर पड़ सकता है।
प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी में आग लगाने का आरोप
कानपुर में जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा का एक प्लॉट है। इस प्लाट को लेकर करीब 30 साल से विवाद चल रहा है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं।
7 नवंबर 2022 को परिवार के लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच सपा विधायक और उनके भाई ने प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत आठ लोग जेल में हैं। विधायक इरफान महराजगंज जेल में हैं।