Kanpur News: कानपुर शहर से एक बढ़ी खबर सामने आई है। शहर के अंदर निर्माण सामग्री और मलबे को पूरी तरह से ढक कर ही परिवहन किया जा सकेगा। सुत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक निर्माण सामग्री लदे वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस एक्षन प्लान को तैयार करने के पीछे का कारण सर्दी बढ़ना और साथ ही एयर पॉल्यूशन को रोकना है।
जानें पूरा मामला
मंडलायुक्त अमित गुप्ता ने पुलिस उपायुक्त यातायात और RTO को इसको लेकर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही air quality index को खराब होने से रोकने के लिए Rapid Response Team का भी गठन करने को कहा गया है। वह यातायात व्यवस्था में सुधार करने पर काम करेगी। जहां AQI बढ़ेगा वहां यह टीम जाम और धुएं से निजात दिलाने के लिये कार्य करेगी।
सभी विभागों की जिम्मेदारी बढ़ने न पाए प्रदूशण
कानपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही air pollution बढ़ने लगता है। धुंध और कोहरे की चादर की वजह से विजिबिल्टी तो कम होती है इसके साथ AQI बढ़ने से सांस लेने में भी कठिनाई होने लगती है। पिछले दिनों कई बार AQI 300 से पार हो चुका है। ऐसे में मंडलायुक्त ने वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर प्रभावी कदम उठाने के निर्देश विभागो को दिए हैं।
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मंडलायुक्त ने नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी, एनएसआई, मेट्रो, आवास विकास, पुलिस, आरटीओ, UPPCB और सभी कार्यदायी संस्थाओं को वायु प्रदूषण रोकने के लिये जिम्मेदारी दी है। नगर निगम को कूड़ा व अन्य वस्तुओं को खुले में जलाने से रोकने और कूड़े का निस्तारण व डोर टू डोर कलेक्शन करने को कहा गया है।
खुले में निर्माण सामग्री बेचने पर कार्रवाई
खुले में निर्माण सामग्री को बेचने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर डस्ट हटाने, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सफाई करने, पानी का छिड़काव, मैनुअल स्वीपिंग बढ़ाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही केडीए और नगर निगम को 15 दिनों के अंतर तीन ऐसी सड़कों का चयन करने को कहा गया है जहां डस्ट ज्यादा उड़ती हो। इन सड़कों का चयन कर यहां पर ग्रीन बेल्ट विकसित करने को कहा गया है।
डस्ट न उड़े
NHAI को सड़कों और पेड़ों की धुलाई करने को भी कहा गया है। मेट्रो को भी CPCB के दिशा निर्देशों के आधार पर रहकर ही कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। मंडलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं से कहा है कि निर्माण कार्य की जगहों पर मिट्टी हमेशा गीली रखी जाये ताकि धूल उड़कर एयर क्वालिटी को खराब न कर सके।
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प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त
परिवहन मंत्रालय की कबाड़ नीति के तहत 15 वर्ष पुराने कामर्शियल और 20 वर्ष पुराने निजी वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति है। शहर में आरटीओ और यातायात पुलिस को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाये ताकि वायु प्रदूषण को रोका जा सके। इसके साथ ही पीयूसी सर्टिफिकेट चेक किए जाये।
Air Pollution हो तो यहां करें शिकायत
मंडलायुक्त ने सभी अधिकारियों को सीपीसीबी के समीर एप को डाउनलोड कर लगातार वायु प्रदूषण की monitoring करने को कहा है। हर सप्ताह की रिपोर्ट और AQI के आंकड़े UPPCB को सॉफ्ट व हार्ड कॉपी देनी होगी। उन्होंने कानपुर स्मार्ट सिटी लि. के हेल्पलाइन नंबर 18001805159 को सुचारू रूप से संचालित रखने को कहा है ताकि शहरवासी air pollution से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करा सकें।