Kanpur News: जिला कारागार में जुर्माना ना जमा कर पाने की वजह से सजा काट रहे सात बंदियों को साल के आखिरी दिन रिहाई मिल गई। मेडीरैप फाउंडेशन सोसाइटी ने इनका 34,500 रुपये जुर्माना जमा किया, जिसके बाद जेल से सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। जेल अधीक्षक डॉ. बीडी पांडेय के मुताबिक इन बंदियों में एक को सात साल की सजा मिली थी। उसकी सजा पूरी हो गई थी, लेकिन जुर्माना अदा करने में सक्षम न होने के कारण जेल से रिहाई न हो पाने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे।
पांच हजार रुपये जुर्माना अदा न करने के कारण वह अतिरिक्त सजा काट रहा था। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वसीम अख्तर, सुनील कुमार, विकास कुमार गौड़, गोपाल सोनी, आशुतोष कटियार, अजय सिंह भदौरिया, जेलर अनिल कुमार पांडेय, मनीष कुमार, डिप्टी जेलर रंजीत यादव उपस्थित रहे।
इन लोगों को मिली रिहाई
- चांद बादशाह निवासी चिश्ती नगर कादरी मस्जिद थाना चकेरी, सजा दो वर्ष का कारावास, पांच हजार जुर्माना
- नूरूल हक उर्फ टुन्ना निवासी-कच्ची मड़ैया थाना रेलबाजार, सजा दो वर्ष छह माह कैद, 1500 जुर्माना
- सुरेंद्र उर्फ गुड्डू उर्फ छग्गन लाल निवासी एनएलसी, थाना बाबूपुरवा, सजा दो वर्ष पांच हजार जुर्माना
- श्याम उर्फ सुधीर मिश्रा निवासी रतनपुर कॉलोनी थाना पनकी, सजा दो वर्ष दस हजार जुर्माना
- कल्लू उर्फ शिवम निवासी पनकी कटरा, थाना पनकी, सजा दो वर्ष दो माह तीन हजार जुर्माना
- रोहित उर्फ बुचन्नी उर्फ रामचंदर निवासी जूही बम्बुरहिया थाना जूही, सजा चार वर्ष दस माह पांच हजार जुर्माना
- विक्की उर्फ विशाल निवासी ईडब्ल्यूएस वरुण बिहार बर्रा-आठ थाना-बर्रा, सजा सात वर्ष छह माह पांच हजार जुर्माना
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