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युवक की ईंट से कूचकर हत्या मामले में सगे भाई-बहन को उम्रकैद, क्या था मामला?

Kanpur News
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Kanpur News: युवक की ईंट से कूंच कर हत्या करने वाले 2 सगे भाई बहन को एडीजे-प्रथम की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। शराब के नशे में धुत दोषियों ने 26 नवंबर 2021 की रात घटना को अंजाम दिया था। लोगों ने शोरगुल सुनकर कल्याणपुर पुलिस को मामले की जानकारी दी थी। शारदा नगर कच्ची बस्ती निवासी मोनू ने बताया कि वह वडियोग्राफी का काम करता । 26 नवंबर की रात वह वीडियोग्राफी कर घर लौट रहा था। इसी दौरान मोहित टेंट हाउस विनायकपुर के पास उसे शव पड़ा मिला। जानकारी करने पर पता चला कि शव राहुल उर्फ अनुज का है।

आसपास के लोगों ने बताया कि राहुल धनीराम गौतम, भाई मनीराम गौतम व बहन मंजू गौतम के साथ रहता था। हत्या की सूचना पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाकाई लोगों ने बताया कि तीनों आरोपी जखई बाबा मंदिर के पास अवैध रूप से झोपड़ पट्टी बना कर रहते थे।

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अक्सर शराब पीकर होता था विवाद

सब एक साथ अक्सर शराब पीकर झगड़ा करते थे, रोजाना की तरह 26 नवंबर को भी राहुल का धनीराम, मनीराम व मंजू से विवाद हो रहा था, जिसके बाद तीनों ने उसकी ईंट से कूच कर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की।

आरोपियों को 5-5 हजार जुर्माने की सजा 

दरअसल, यह पूरा मामला एडीजे-1 राजेश चौधरी की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से 8 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसमें अनिल सिंह व नरेंद्र सिंह घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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