Kanpur News : कानपुर में एक बड़े कारोबारी के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर धाराएं जोड़कर गिरफ्तारी करने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला दंपति के विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपी पति को जेल भेज दिया गया।
दंपति विवाद से शुरू हुई कहानी
विष्णुपुरी निवासी कारोबारी धीरज थापर के खिलाफ उनकी पत्नी रितिका ने ग्वालटोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला बीएनएस की धारा 85, 115(2), 351(2), 352 और 308(2) के तहत दर्ज किया गया था। इन धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष तक की है, जिसके तहत गिरफ्तारी की अनुमति नहीं होती।
धारा बदलकर लगाए गंभीर आरोप
इस मामले की जांच परमट चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार को सौंपी गई। जांच के दौरान सुरेंद्र कुमार ने धारा 308(2) को बदलकर 308(5) कर दिया, जिसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष तक की है। इसके बाद कारोबारी धीरज थापर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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डीसीपी को मिली शिकायत, दरोगा निलंबित
इस घटना की शिकायत डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी से की गई। प्राथमिक जांच में दरोगा सुरेंद्र कुमार द्वारा लापरवाही और धाराओं में अनुचित बदलाव का मामला सामने आया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि शुरुआती जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते दरोगा सुरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस प्रशासन अब इस मामले की गहन जांच कर रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी लापरवाहियां भविष्य में दोबारा न हों। पुलिस विभाग ने इस मामले को सबक के तौर पर लिया है और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है।