Chandan Gupta Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बड़ी खबर आई है। चंदन हत्याकांड में एनआईए की विशेष अदालत का फैसला आया है। इस मामले में अदालत ने सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 6 साल 11 महीने और 7 दिन की लंबी लड़ाई के बाद चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिला। बता दें कि कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को इस हत्याकांड में शामिल सभी 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल में बंद है और बाकी सभी दोषी लखनऊ जेल में कैद हैं। सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े थे।
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दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
जिन लोगों को इस मामले में सजा मिली है वो चंदन हत्याकांड के दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, मोहम्मद आमिर रफी लखनऊ जेल में बंद हैं, जबकि मुनाजिर कासगंज जेल में बंद है। इस दौरान सलीम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इन सभी दोषियों को एक साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
क्या था पूरा मामला?
दरअसल, 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हुई और फिर दंगा भड़क गया। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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