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चीनी लहसुन पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: यूपी में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश

Lucknow bench

Lucknow bench: चीनी लहसुन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने डीएम को हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया है। ताकि जनता लहसुन की शिकायत कर सके और उसे दर्ज करा सके। अब इस मामले में सोमवार को फिर सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के डीएम इस संबंध में हेल्पलाइन जारी करें। साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग को पूरे यूपी में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का आदेश दिया।

चीनी लहसुन की बिक्री रोकने की मांग

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चीनी लहसुन को लेकर हाईकोर्ट की Lucknow bench में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने चीनी लहसुन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। हाईकोर्ट के वकील मोतीलाल यादव कल आधा किलो लहसुन लेकर कोर्ट पहुंचे। मोतीलाल यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि 2014 से पूरे देश में चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद यह यहां के बाजार में उपलब्ध है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

याचिका में लगाए गए हैं ये आरोप

याचिका में कहा गया है कि चाइनीज लहसुन को बनाने में खतरनाक कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कैंसर तक हो सकता है। चाइनीज लहसुन को चमकाने के लिए क्लोरीन से धोया जाता है। जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसके बावजूद पूरे देश में चाइनीज लहसुन बिक रहा है। लखनऊ में इसकी बिक्री हो रही है। कल हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को आज कोर्ट में तलब किया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि पंद्रह दिन में लहसुन की गुणवत्ता की जांच हो सकेगी।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ‘चाइनीज लहसुन’ के खतरनाक प्रभावों के कारण देश में इसका उत्पादन प्रतिबंधित है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ सहित पूरे देश में ऐसा लहसुन आसानी से मिलता है। याचिकाकर्ता ने न्यायाधीशों को सामान्य लहसुन के अलावा लगभग आधा किलो ‘चाइनीज लहसुन’ भी पेश किया था।

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