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इलाहाबाद HC में कल से 15 याचिकाओं पर शुरु होगी सुनवाई, जानिए दायर याचिका में क्या कहा गया..

इलाहाबाद HC

Mathura’s Sri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी 15 याचिकाओं पर कल बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका खारिज कर दी थी, जो 11 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर जस्टिस विवेक वर्मा की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी, तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

HC सभी 15 याचिकाओं पर एक साथ करेगा सुनवाई

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बता दें कि, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया था। जस्टिस मयंक कुमार की सिंगल बेंच ने कहा था कि हाईकोर्ट सभी 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा हिंदू पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम पक्ष पर मामले को लंबित रखने का आरोप लगाया और कहा कि वे नहीं चाहते कि मामले की सुनवाई हो। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में ट्रायल शुरू होगा।

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हिंदू पक्ष ने दायर की थी याचिका

शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि यह ईदगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने की मांग की है। हिंदू पक्ष का यह भी कहना है कि विवादित ढाई एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है।

मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस जमीन को लेकर 1968 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था और अब इस समझौते को गलत करार देना न्यायोचित नहीं है। मुस्लिम पक्ष 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला देता है, जिसके तहत 1949 के बाद किसी भी पूजा स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता।

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