सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी: कोर्ट में पेश न होने पर गोरखपुर पुलिस को गिरफ्तारी के आदेश
गोरखपुर: निवासी और सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ विशेष न्यायाधीश MP/MLA ज्ञानेन्द्र कुमार की अदालत ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब रामभुआल निषाद, कोर्ट द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद हाज़िर नहीं हुए। एसओ बड़हलगंज को आदेश दिया गया है कि वे निषाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें।
यह मामला एक पुराने हाईवे जाम से जुड़ा हुआ है, जिसमें रामभुआल निषाद सहित 11 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एक मृतक के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगाया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक राजेश त्रिपाठी भी आरोपी हैं। मामले में 10 आरोपियों की पहले ही जमानत हो चुकी है, लेकिन रामभुआल निषाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिससे अदालत ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया।
रामभुआल निषाद के राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से भाजपा की वरिष्ठ नेता और सांसद मेनका गांधी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। यह उलटफेर सपा के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा गया था, और रामभुआल ने लोकसभा चुनाव में अपनी जगह बनाई।
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मुकदमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने इस गैर-जमानती वारंट की पुष्टि की है और बताया कि अदालत ने रामभुआल निषाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब यह देखना होगा कि गोरखपुर पुलिस कब तक सपा सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करती है।