RTE ADMISSION 2025: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा पाने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन निशुल्क करा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और 19 मार्च अंतिम तिथि होगी। 20 से 23 मार्च तक आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और 24 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके बाद स्कूलों का आवंटन होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता को अपने आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने होंगे।
आवेदन कैसे करें?
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
- इच्छुक अभिभावक https://rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र भरने के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- 19 मार्च के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- आय प्रमाणपत्र: सामान्य वर्ग के लिए, सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- जाति प्रमाणपत्र: यदि बच्चा ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग से है, तो यह अनिवार्य होगा।
- निवास प्रमाणपत्र: माता-पिता के स्थायी पते की पुष्टि के लिए आवश्यक।
- जन्म प्रमाणपत्र: बच्चे का जन्म प्रमाण नगर निगम द्वारा जारी होना चाहिए।
- आयु सीमा: 3 से 7 वर्ष के बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।
चयन प्रक्रिया और लॉटरी सिस्टम
- आवेदनों का सत्यापन 20 से 23 मार्च के बीच किया जाएगा।
- 24 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे तय होगा कि किन बच्चों को सीट मिलेगी।
- चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलेगा।
पिछले चरण में कैसा रहा आवेदन?
RTE के दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने आवेदन किया था। इन सभी आवेदनों का सत्यापन हो चुका है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जारी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राम प्रवेश ने बताया कि चार चरणों में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 31 मार्च तक सभी चयनित बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन केवल स्थानीय वार्ड या ग्राम पंचायत के स्कूलों में ही करें।
- यह प्रवेश पूरी तरह निशुल्क होगा।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए यह बेहतरीन अवसर है। इच्छुक अभिभावक समय पर आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।