Sajjan Kumar News: 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला 12 फरवरी 2025 को आया, जब अदालत ने उन्हें सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में जिम्मेदार पाया। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार ने घातक हथियारों से लैस हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया, जिसने सिख परिवारों पर हमला किया, हत्या की, लूटपाट की और संपत्ति को आग के हवाले कर दिया।
Sajjan Kumar ने अपनी सजा में रियायत की अपील करते हुए अदालत से यह कहा कि उन्हें मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, “मैं 80 साल का हो चुका हूं और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हूं। 2018 से जेल में बंद हूं और मुझे अब तक कोई परोल नहीं मिली है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह 1984 के दंगों के बाद किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं हुए और जेल में उनके आचरण पर कोई शिकायत नहीं आई। कुमार ने यह तर्क दिया कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सजा में नरमी बरती जानी चाहिए।
1984 के दंगों में हजारों सिखों की हत्या हुई थी, और यह नया फैसला उस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। Sajjan Kumar पर पहले दिल्ली कैंट इलाके में पांच सिखों की हत्या का आरोप था, जिसमें उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। अब सरस्वती विहार मामले में उनकी दोषसिद्धि से सिख समुदाय में न्याय की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, कई प्रदर्शनकारियों ने सज्जन कुमार के लिए मृत्यु दंड की मांग की, यह मुद्दा अब विवाद का कारण बन गया है।
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25 फरवरी 2025 को कोर्ट के बाहर सिख समुदाय के लोग “सज्जन कुमार को फांसी दो” के नारे लगा रहे थे, जबकि सज्जन कुमार के वकील उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सजा में नरमी की बात कर रहे थे। यह मामला 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की लंबी और कठिन लड़ाई का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।