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Sajjan Kumar News: सज्जन कुमार 1984 सिख दंगा मामले में दोषी, 18 फरवरी को सजा पर बहस

Sajjan Kumar

Sajjan Kumar News: कांग्रेस के पूर्व सांसद Sajjan Kumar को 1984 के सिख दंगों में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सिख विरोधी हिंसा के आरोप में दोषी करार दिया है। अदालत ने 18 फरवरी को सजा पर बहस के लिए तारीख तय की है। यह मामला विशेष रूप से 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में हुई पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। मामले की जांच विशेष जांच दल (SIT) ने की थी और बाद में सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया गया।

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अभियोजन पक्ष का आरोप है कि सज्जन कुमार ने 1984 के सिख दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। यह हिंसा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समुदाय के खिलाफ भड़क उठी थी। आरोप है कि सज्जन कुमार ने दंगे को बढ़ावा दिया और सिखों की संपत्तियों को लूटने और उन्हें आग लगाने में मदद की। सरस्वती विहार में जसवंत और उनके बेटे की हत्या करने के बाद उनके घर को लूटकर आग लगा दी गई। इस मामले में सज्जन कुमार की भूमिका गंभीर मानी गई है।

इस केस की शुरुआत पंजाबी बाग थाने में हुई थी, लेकिन बाद में जांच SIT को सौंप दी गई थी। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने इस मामले में Sajjan Kumar के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने माना कि मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्होंने दंगे की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह मामला एक राजनीतिक और साम्प्रदायिक संघर्ष का परिणाम था, जिसमें सज्जन कुमार का नाम प्रमुख रूप से आया।

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Sajjan Kumar वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए थे। अब इस मामले में 18 फरवरी को सजा पर बहस होगी और तब अदालत यह तय करेगी कि सज्जन कुमार को कितनी सजा दी जाती है। यह मामला सिख समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई का परिणाम है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

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