Supreme Court Order: उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया। SC ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले में कोई कार्रवाई न की जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा।
शाही जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
संभल मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर शाही जामा मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले को अपने पास लंबित रखे हुए हैं। ऐसे में निचली अदालत फिलहाल इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। SC ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया और कहा कि जब तक HC से कोई आदेश नहीं आता, तब तक जिला अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई न करे।
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जनवरी के दूसरे हफ्ते होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकता है। यह उनका अधिकार है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। उन्होंने कहा कि ASI की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए। निचली अदालत के फैसले पर कुछ आपत्तियां हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को पक्षकारों के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करना चाहिए।