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शामली में धारा-163 किया गया लागू, शामली पुलिस अधीक्षक ने कही ये बड़ी बात

रामसेवक गौतम

रिपोर्ट- राहुल शर्मा

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Shamli News: पुलिस अधीक्षक रामसेवक गौतम ने बताया कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163’ लागू की गई है। बताया कि आगामी 12 अक्टूबर, दशहरा, रामनवमी, 17 अक्टूबर को महार्षि वाल्मिकी जयन्ती, 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भैयादूज, चित्रगुप्त जयन्ती, 7 नवंबर को छठ पूजा पर्व व 15 नवंबर को गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जायेगा। इसी मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी।

शामली में धारा-163 किया गया लागू

बता दें कि, आगामी त्यौहारों तथा परीक्षाओं के दौरान एवं अन्य मुद्दो को लेकर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके सार्वजनिक शांति भंग करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)-2023 की धारा-163 लागू रहेगी

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कब लागू की जाती है धारा 163 

अगर किसी देश या राज्य में धारा 163 लागू होती है तो सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होने पर रोक होती है। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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