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सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद पर गैर जमानती वारंट जारी, जानें 2015 के हाईवे जाम का पूरा मामला

Sultanpur

Sultanpur Politics – समाजवादी पार्टी के Sultanpur से सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ शनिवार को अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ 2015 के एक पुराने मामले में की गई है, जिसमें सांसद और उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर पुलिस से टकराव किया था।

क्या है मामला?

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साल 2015 में एक मृतक के शव को पुलिस की देख-रेख में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। तभी रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाईवे पर उतर आए और पटना चौराहे के बीच शव को रखकर रोड को जाम कर दिया। इस जाम के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

इस मामले में सांसद को कोर्ट ने कई बार पेश होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वह अनुपस्थित रहे। इसके चलते विशेष न्यायाधीश MP/MLA ज्ञानेन्द्र कुमार ने अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। साथ ही बड़हलगंज थाने के एसएचओ के खिलाफ भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है।

राजनीतिक सफर और विवाद

रामभुआल निषाद Sultanpur, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना-माना चेहरा हैं। उन्होंने 2014 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में निषाद ने भाजपा की मेनका गांधी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। वह दो बार कौड़ीराम से विधायक रहे हैं और 2007 में बसपा सरकार में मत्स्य राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं।

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कृषि से जुड़े निषाद की संपत्ति का आकलन 2024 के चुनाव में 3 करोड़ रुपये बताया गया था। अब उन पर कानून की तलवार लटक रही है और अदालत के आदेश से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

अगले कदम पर नजर

अब देखना होगा कि क्या रामभुआल निषाद इस कानूनी पचड़े से कैसे बाहर निकलते हैं और आगे की रणनीति क्या होगी।

 

 

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