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सुप्रीम कोर्ट से अंसारी परिवार को बड़ा झटका, मुख्तार अंसारी की मौत की जांच याचिका खारिज

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Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari Plea: मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंसारी परिवार को करारा झटका लगा है। उमर अंसारी द्वारा दायर याचिका, जिसमें जेल में जहर देकर हत्या के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर और एसआईटी गठित करने की मांग की गई थी, कोर्ट ने खारिज कर दी।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कही अहम बात

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए उमर अंसारी की ओर से दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में यह मांग की गई थी कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और इसके लिए एफआईआर दर्ज कर SIT का गठन किया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला उसके हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया।

मुख्तार अंसारी की मौत पर उठे थे सवाल

बाहुबली नेता और पूर्व विधायक Mukhtar Ansari की 28 मार्च को बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी। Mukhtar Ansari परिवार ने आरोप लगाया था कि मुख्तार को जेल में धीमा जहर दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ी। परिवार ने इसे साजिश करार देते हुए सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया गया था, लेकिन परिवार रिपोर्ट पर संदेह जताता रहा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और अगला कदम

इस फैसले के बाद Mukhtar Ansari परिवार के सामने कानूनी रास्ते सीमित हो गए हैं। उमर अंसारी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो वे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस मामले पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ दलों ने इस निर्णय को “न्याय की हत्या” बताया, जबकि अन्य ने इसे कानून की स्वतंत्रता का उदाहरण कहा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग ठंडी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि परिवार ने अब भी न्याय की उम्मीद छोड़ी नहीं है, लेकिन कानूनी स्तर पर उन्हें अब और मजबूत सबूतों की जरूरत होगी।

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