Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में अब रातभर सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क लिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस योजना की तैयारी कर ली है। यदि कोई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रात में गाड़ी पार्क करता है, तो उसे प्रति रात 100 रुपये, एक सप्ताह के लिए 300 रुपये, एक महीने के लिए 1000 रुपये और एक साल के लिए 10,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
अगर कोई बिना परमिट के गाड़ी खड़ी करता है, तो उसे तीन गुना शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियों के लिए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पार्किंग नीति लागू की जाएगी।
यह बताया गया है कि स्पष्ट नीति के अभाव में अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनियोजित पार्किंग नीति बनाने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप यह नई नीति पेश की जा रही है।
नगर निगम (Uttar Pradesh) द्वारा विकसित पार्किंग को निजी कंपनियों को भी सौंपा जा सकता है, जिससे बड़े शहरों में बड़ी कंपनियां पार्किंग टेंडर के लिए आवेदन कर सकेंगी।
नगर निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ठेकेदार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, हॉस्टल, और व्यावसायिक भवनों के पास पार्किंग से शुल्क लेंगे। इस योजना में मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी शामिल है।
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पार्किंग शुल्क आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, दो पहिया के लिए 855 रुपये और चार पहिया के लिए 1800 रुपये का मासिक पास बनेगा। दो घंटे के लिए शुल्क क्रमशः 15 और 30 रुपये होगा, जबकि एक घंटे की पार्किंग पर 7 और 15 रुपये देने होंगे।
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, दो पहिया के लिए 600 रुपये और चार पहिया के लिए 1200 रुपये का मासिक पास होगा। दो घंटे के लिए शुल्क 10 और 20 रुपये होगा, और एक घंटे की पार्किंग के लिए 5 और 10 रुपये देने होंगे। रात्रिकालीन पार्किंग रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी, जिसका अलग शुल्क होगा।